पिथौरागढ़ पुलिस की सशक्त विवेचना व प्रभावी पैरवी का परिणाम
 
पिथौरागढ़ पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के फलस्वरूप गंगोलीहाट क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
              दिनांक 28 नवंबर 2019 को कोतवाली गंगोलीहाट क्षेत्रान्तर्गत निवासी वादी श्री रोहित सिंह की तहरीर के आधार पर उसके भाई महेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में कोतवाली गंगोलीहाट में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उर्फ सूर्या निवासी बघर, धारापानी गांगीहाट व पंकज सिंह भंडारी निवासी भनखोल दुगई आगर के विरुद्ध धारा 304/201 भा.दं.सं. के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
               प्रकरण की विवेचना तत्कालीन विवेचक उ0नि0 तारा सिंह राणा द्वारा गहनता एवं वैज्ञानिक तरीके से करते हुए पर्याप्त साक्ष्य संकलित किए गए तथा दिनांक 29 फरवरी 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मामले की पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्री राकेश चन्द के पर्यवेक्षण में जिला शासकीय अधिवक्ता श्री महेन्द्र आर्या द्वारा प्रभावी ढंग से की गई। सुनवाई उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ श्री धनंजय चतुर्वेदी द्वारा दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹10,000-₹10,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को 4-4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।