हल्द्वानी। वर्ष 2019 में तत्कालीन एसपी बागेश्वर को 20 हजार रुपये रिश्वत की पेशकश करने वाले खड़िया कंपनी के प्रबंधक और कानूनी सलाहकार को भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नीलम रात्रा ने दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

मामले के अनुसार नौ जनवरी 2019 को बागेश्वर थाने में कपकोट के रीमा स्थित खड़िया खनन की एक कंपनी के प्रबंधक मध्यप्रदेश निवासी भगवान सिंह और कानूनी सलाहकार बागेश्वर निवासी इंद्र कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दोनों पर तत्कालीन एसपी बागेश्वर लोकेश्वर सिंह को 20 हजार रुपये रिश्वत की पेशकश करने का आरोप था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने दूसरे राज्यों को जाने वाले खड़िया ट्रकों को ओवरलोडिंग के बावजूद पुलिस चेकिंग से बिना रोके निकालने के लिए रिश्वत की पेशकश की थी। 5 मार्च 2019 को मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट हल्द्वानी में होने की वजह से मामला यहां सुना गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए।