पिथौरागढ़। डीडीहाट में किशोर की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध करते हुए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा जबकि एक अन्य अभियुक्त को एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 फरवरी 2020 को डीडीहाट के दूनाकोट क्षेत्र के बोरागांव का प्रकाश कुमार पुत्र विशन राम अपने कुछ दोस्तों के साथ शिवरात्रि मेला देखने डीडीहाट गया था। गाड़ी का सीसा टूटने पर भरत सिंह और श्याम सिंह ने प्रकाश कुमार और उसके साथियों के साथ मारपीट की और फिर प्रकाश कुमार को गाड़ी में डालकर थल रोड की ओर ले गए। 22 फरवरी की सुबह प्रकाश कुमार घराट के पास पड़ा मिला। उसके कान से खून निकल रहा था। अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस मामले में मृतक की मां भागीरथी देवी की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने बाेरागांव निवासी आरोपी भरत सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और दूसरे आरोपी श्याम सिंह के खिलाफ 323 के तहत 25 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया। यह मामला जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 11 गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने आरोपी भरत सिंह को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध श्याम सिंह को आईपीसी की धारा 323 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि नहीं देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यदि दोषसिद्ध के अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रुपये मृतक की माता भागीरथी देवी को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत द्वारा की गई।