पिथौरागढ़। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार एवं जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़ द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2025 को राजकीय नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में पॉश एक्ट ( महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013) पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पिथौरागढ़ मंजू देवी द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं कर्मचारियों को सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा को उदाहरण देकर समझाया गया और यह बताया गया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से पीड़ित महिला अपनी शिकायत आई०सी०सी० (आंतरिक शिकायत समिति) को देगी और घटना की तिथि से तीन महीने के अंदर पीड़िता को अपना आवेदन आई०सी०सी० के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। आई०सी०सी० के पास जो शक्तियां होती है वह सिविल कोर्ट के समान होती है। हमारे घरों में घरेलू कार्य करने के लिए मेड आती है वो भी अपनी शिकायत एल०सी०सी० (लोकल कंप्लेन्ट कमिटि) के समक्ष रख सकती है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं समानता प्रदान करना है। इस कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी, प्रधानाचार्य राजकीय नर्सिंग कॉलेज, कॉलेज के कर्मचारीगण सहित लगभग 165 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।