पिथौरागढ़

उत्तराखंड पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अनुशासन, सत्यनिष्ठा एवं सेवा आचरण के मानकों का उल्लंघन करने पर जनपद पिथौरागढ़ में तैनात आरक्षी शेर सिंह के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध अभिलेखों, विभागीय जांच एवं प्रासंगिक तथ्यों के परीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि संबंधित आरक्षी का आचरण उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, 2007 के अंतर्गत गंभीर अवचार एवं दुराचार की श्रेणी में आता है तथा उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

प्रकरण की गंभीरता एवं पुलिस संगठन की अनुशासनात्मक गरिमा तथा जनविश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ द्वारा आरक्षी शेर सिंह को तत्काल प्रभाव से पुलिस सेवा से बर्खास्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

उत्तराखंड पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विभागीय अनुशासन, सेवा आचरण एवं कानूनसम्मत कार्यप्रणाली से किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी से उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा, अनुशासन एवं उत्तरदायित्व की अपेक्षा की जाती है। इन मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर एवं निष्पक्ष कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।

इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया है कि शेर सिंह अब उत्तराखंड पुलिस का कर्मचारी नहीं हैं। भविष्य में यदि उनके द्वारा किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, अवैध गतिविधि अथवा राजनीतिक कार्यक्रमों में सहभागिता या संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके लिए उत्तराखंड पुलिस विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।