पिथौरागढ़
अभियुक्त को दो वर्ष का सश्रम कारावास 1 हजार रूपये अर्थदण्ड
पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अगवा करने वाले को दोषसिद्ध पाते हुए दण्ड सुनाया गया है।
दिनांक 07 अक्टूबर 2024 को कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्रान्दर्गत निवासी एक व्यक्ति की तहरीर पर कोतवाली में वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त मो0 कैफ निवासी कृष्णापुरी, मूल निवासी खतौली मुजफ्फरनगर द्वारा बहला फुसलाकर अगवा कर फरार हो जाने पर धारा 137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था ।
मामले में उ0नि0 मीनाक्षी मनराल द्वारा उत्कृष्ट विवेचना कर दिनांक 20 मई 2025 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया । सहायक लोक अभियोजक श्री रितेश वर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) / न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ द्वारा उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
