नशा तस्करों पर कानून का कड़ा प्रहार
दोनों अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा 1-1 लाख रुपये जुर्माना
नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पिथौरागढ़ पुलिस को आज बड़ी न्यायिक सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा दो चरस तस्करों को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दण्ड सुनाया गया है।
दिनांक 14 फरवरी 2021 को एसओजी व थाना कनालीछीना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए कनालीछीना क्षेत्र में दो अभियुक्तों क्रमशः सुरेन्द्र सिंह निवासी दुर्लेख जौरासी 2- लाल सिंह निवासी लीमाभाट पिथौरागढ़ को बाइक पर कुल 1 किलो 262 ग्राम (मय पन्नी) चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामले की विवेचक द्वारा उत्कृष्ट विवेचना करते हुए दिनांक 18 मई 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में सहायक निदेशक अभियोजन श्री राकेश चन्द्र द्वारा प्रभावी पैरवी की गई जिन्होंने समाज में नशे के बढ़ते हुए हुए प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अभियुक्तगणों को अधिक से अधिक अधिक दंड देने हेतु पैरवी की गई । आज विशेष सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ श्री धनंजय चतुर्वेदी द्वारा उक्त अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1-1 लाख रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
“नशे का कारोबार करने वालों के लिए स्पष्ट संदेश — अपराध का अंत जेल की सलाखों के पीछे ही होगा।”