पिथौरागढ़
न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹40000 अर्थदण्ड से दण्डित किया
पिथौरागढ़ पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप हत्या के एक मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दिनांक 06 मई 2023 को धारचुला के एस.बी.आई. में कार्यरत शाखा प्रबन्धक को बैंक में कार्यरत गार्ड द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी । जिससे शाखा प्रबन्धक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी । पुलिस ने उक्त मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त दीपक क्षेत्री निवासी भगवानपुर, जिला देहरादून के विरूद्ध धारा 302/436 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच एवं विवेचना प्रारम्भ की गयी ।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार द्वारा की गई। विवेचक द्वारा साक्ष्यों का गहन संकलन कर दिनांक 06.08.2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
सहायक निदेशक अभियोजन श्री राकेश चन्द के पर्यवेक्षण में जिला शासकीय अधिवक्ता श्री प्रमोद पन्त द्वारा की गई। सुनवाई उपरांत न्यायालय सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ श्री धनंजय चतुर्वेदी द्वारा उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं ₹40,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा ।
