पिथौरागढ़ टुडे 18 नवंबर

पिथौरागढ़। कनालीछीना के सांगड़ी गांव में दो वर्ष पूर्व एक युवक पर एसिड डालने वाले अभियुक्त को जिला सत्र न्यायाधीश डॉ.ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दस साल के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार 24 फरवरी 2019 को सांगड़ी गांव निवासी प्रेम राम शाम सात बजे छड़नदेव से सब्जी लेकर घर को लौट रहा था। जैसे ही वह गांव में पहुंचा तो गांव में ही किराए में रहने वाला सुरेश वर्मा उससे गाली गलौज करने लगा। शोरगुल सुनकर प्रेम राम की पत्नी तारा देवी भी मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान सुरेश वर्मा ने जेब से एसिड का बोतल निकालकर प्रेम राम के ऊपर डाल दिया। इससे प्रेम राम का चेहरा और आंखें जल गई। एसिड से झुलसे प्रेम राम को पहले जिला अस्पताल पिथौरागढ़ पहुंचाया गया। जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे एसटीएच हल्द्वानी रेफर किया गया। बाद में एसटीएच से भी उसे उपचार के लिए सफदरजंग दिल्ली ले जाना पड़ा। इस मामले में प्रेम राम के भाई पूरन राम द्वारा कनालीछीना थाने में सुरेश वर्मा के खिलाफ तहरीर दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सुरेश वर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 326क, 504,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। 25 फरवरी को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पहले यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडीहाट की अदालत में प्रस्तुत किया गया। जहां से इस मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ में भेजा गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह प्रस्तुत किए गए। जिला सत्र न्यायाधीश डॉ.ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त सुरेश वर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 326क के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने पैरवी की।