पिथौरागढ़। एडीएम ने खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दायर मुकदमे में सुनाई की। उन्होंने एक दुग्ध विक्रेता पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। 19 अगस्त 2023 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने उल्का देवी मंदिर के पास निरीक्षण करते हुए दुग्ध विकेता शंकर सिंह निवासी ग्राम-मेल्टा -बांस के यहां से दूध का नमूना लिया था।राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाला रूद्रपु में जांच के अनुसार ये मानकों के अनुसार नहीं पाया गया।19जनवरी 2024 को को विभाग ने एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए एडीएम डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने सुनवाई करते हुए 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजाई। नमूने की जांच रिपोर्ट में मिल्क फैट निर्धारित मानक 3.2प्रतिशत के स्थान पर 1.12प्रतिशत और सोलिड नॉट फैट 8.3प्रतिशत के स्थान पर 8.20 प्रतिशत पाया गया है।