पिथौरागढ़। जिला सत्र न्यायालय ने बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट और दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास और 1.20 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नवंबर 2023 को पिथौरागढ़ के एक क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने नेपाल निवासी रुपींद्र नाथ को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि रुपींद्र नाथ पहले बुजुर्ग महिला के घर में किराए पर रहता था। उसकी हरकतों को देखते हुए उसे निकाल दिया गया था। आरोपी मौका पाकर एक रात दरवाजा तोड़कर घर में घुसा और महिला से दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला की हत्या और लूटपाट कर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 394, 506, 411, 457, 376 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। यह मामला जिला सत्र न्यायालय में चला। मंगलवार को सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी रुपींद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने की।