पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) शंकर राज ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को पांच साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामले के अनुसार सितंबर 2020 में नेपाल निवासी रवि सिंह अपनी बुआ के घर रह रही नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। उसने धारचूला के गलाती निंगालपानी में सुनसान स्थान पर एक पुराने भवन में उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने बेटी के गायब होने की तहरीर पांगला थाने में देने के बाद खोजबीन शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पीड़िता ने पुलिस को उसके साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) शंकर राज की अदालत में चला। न्यायालय ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 363 के तहत सात साल का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 के तहत 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 376 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। राज्य सरकार की ओर से पैरवी प्रमोद पन्त डी जी सी फौजदारी और प्रेम भण्डारी ए डी जी सी फौजदारी ने की।