हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

यह मामला हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की लगभग 29 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा हुआ है। रेलवे ने बनभूलपुरा की गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, नई बस्ती और रेलवे पटरी से सटे इलाकों की भूमि पर दावा किया है। रेलवे का कहना है कि यहां रह रही बड़ी आबादी ने अवैध रूप से निर्माण किया है और यह रेलवे की संपत्ति है। स्थानीय निवासियों का तर्क है कि वे लोग इस क्षेत्र में 40 से 50 सालों से रह रहे हैं और उनके पास कई दस्तावेज़ भी हैं।
इस पूरे मामले की शुरुआत हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की साल 2022 में दाखिल याचिका से हुई थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश जारी किए थे। इस फैसले के बाद, प्रभावित क्षेत्रीय लोगों ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बुधवार को सुनवाई को देखते हुए हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। लगातार दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद बनभूलपुरा के निवासियों की बेचैनी बढ़ गई है। अब 16 दिसंबर को सुनवाई होगी।