पिथौरागढ़
नशा तस्करों पर कानून का कड़ा प्रहार
अभियुक्त को 15 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1.50 लाख अर्थदण्ड
नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पिथौरागढ़ पुलिस को आज बड़ी न्यायिक सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा चरस तस्कर को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दण्ड सुनाया गया है।
दिनांक 08 अगस्त 2024 को एसओजी व कोतवाली धारचुला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए धारचुला क्षेत्र में अभियुक्त सुनील सिंह निवासी सिनियाखोला, धारचुला को कुल 02 किलो 650 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन एसएचओ विजेन्द्र शाह द्वारा करते हुए दिनांक 04 नवम्बर 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले में सहायक निदेशक अभियोजन श्री राकेश चन्द्र द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। आज विशेष सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ द्वारा उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,50,000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
“नशे का कारोबार करने वालों के लिए स्पष्ट संदेश — अपराध का अंत जेल की सलाखों के पीछे ही होगा।”
