पिथौरागढ़।
सशक्त विवेचना एवं प्रभावी पैरवी से मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को सजा
पिथौरागढ़ पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के एक मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दिनांक 02 नवम्बर 2020 को तहसील डीडीहाडट क्षेत्रान्तर्गत निवासी शिकायतकर्ता की तहरीर पर दो लोगों क्रमशः 1-मनोज सिंह खोलिया निवासी ग्राम दुर्लेख तहसील डीडीहाट पिथौरागढ़ 2- होशियार सिंह बोरा निवासी उपरोक्त के विरूद्ध पटवारी चौकी जौरासी में धारा 323/325 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया ।
विवेचक द्वारा साक्ष्यों का गहन संकलन कर दिनांक 23 जनवरी 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मामले में पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्री राकेश चन्द के पर्यवेक्षण में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश मिश्रा द्वारा की गई।
सुनवाई उपरांत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/ सिविल जज (जू0डि0) डीडीहाट द्वारा अभियुक्त मनोज सिंह खोलिया को 2 वर्ष कठोर कारावास तथा 5 हजार रूपये जुर्माना तथा अभियुक्त होशियार सिंह बोरा 6 माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया ।
