सशक्त विवेचना एवं प्रभावी पैरवी फलस्वरूप न्याय सुनिश्चित
पिथौरागढ़ पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप धारचुला क्षेत्र से दो नाबालिक बालिकाओं को बहला फुसलाकर ले जाना तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दिनांक 03 फरवरी 2024 को कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत शिकायतकर्ता की तहरीर पर उसकी नाबालिक पुत्री व उसकी दोस्त घर से कहीं चली गयी हैं । पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई कर उक्त मामले में अभियुक्त इरफान निवासी ग्राम नगरिया, इज्जतनगर बरेली उ0प्र0 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था । अभियुक्त द्वारा दोनों नाबालिकों को बहला फुसलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई थी । मामले में कोतवाली में धारा 354/ 363/ 376(2)(i)(n)(3) बीएनएस व 5(1)/6/7/8 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
विवेचक उ0नि0 मेघा शर्मा द्वारा साक्ष्यों का गहन संकलन कर दिनांक 03 अप्रैल 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मामले में पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्री राकेश चन्द के पर्यवेक्षण में विशेष लोक अभियोजक पोक्सो श्री प्रेम सिंह भण्डारी द्वारा की गई। सुनवाई उपरांत न्यायालय सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ श्री धनंजय चतुर्वेदी द्वारा अभियुक्त इरफान उपरोक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 40 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया । जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भोगने पड़ेगा ।