नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देकर 20 साल कारवास के साथ 65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनवाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को छह माह अतिरक्त जेल काटनी होगी। न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश भी दिए हैं।विशेष लोक अभियोजक पोक्सो चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि आठ मई 2021 को चंबा ब्लॉक क्षेत्र की नाबालिग के पिता ने राजस्व पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से स्कूल के लिए गई थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद वह वापस घर नहीं लौटी। आस-पड़ोस और रिश्तेदारों के यहां खोजबीन करने पर भी उसका पता नहीं चल पाया है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने नौ मई को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो तथा धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और नाबालिग की तलाश में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने केस चंबा पुलिस थाने में हस्तांतरित कर दिया। मोबाइल सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 12 मई को पीड़िता को आरोपी सूरज गुरंग निवासी ग्राम चारुवेटा खटीमा जिला उधमसिंह नगर के घर से बरामद किया गया।पुलिस ने नाबालिग की मेडिकल परीक्षण करवाया, जिसमें नाबालिग के साथ दुराचार होने की पुष्टि पाई गई। विशेष अभियोजक चंद्रवीर नेगी ने बताया कि बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में मामले बहस हुई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह किए गये। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।