नैनीताल 24 नवंबर। अपनी मां की गर्दन काटकर निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारने वाले हत्यारे बेटे को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने फांसी और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार नैनीताल जिले के गौलापार थाना चोरगलिया के उदयपुर रैक्वाल निवासी डिगर सिंह कोरंगा का अक्टूबर 2019 में अपनी माता जोमती देवी से विवाद हुआ था। विवाद के दौरान डिगर सिंह ने दराती से हमला कर अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया था। जब मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान इंद्रजीत सिंह और अन्य ग्रामीणों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो डिगर सिंह ने उन पर भी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। इस मामले में डिगर सिंह के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कुल 12 गवाह पेश किए। बुधवार को न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत में सजा को लेकर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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