पिथौरागढ़। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामले के अनुसार मूल रूप से नेपाल के पनसेरा, बैतड़ी जिला निवासी दिनेश बहादुर अपनी पत्नी गोमती और बच्चों के साथ जीआईसी क्षेत्र में रहता था। अप्रैल 2019 में दिनेश बहादुर ने गोमती की हत्या कर शव चंडाक से चमाली जाने वाली रोड के कलवर्ट में छुपा दिया था। इस मामले में पुलिस ने दिनेश बहादुर को गिरफ्तार किया और पिथौरागढ़ थाना में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 404 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
जिला सत्र न्यायालय में कुल 15 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अभियुक्त दिनेश बहादुर को आईपीसी की धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 201 के अपराध के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 404 के अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत ने की।