पिथौरागढ़। घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में दोषसिद्ध करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश एससी एसटी ने अ​भियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार 28 अप्रैल 2019 को जौरासी क्षेत्र निवासी दीवान सिंह ने एक अनुसूचित जाति की महिला के कमरे में घुसकर छेड़छाड़ कर दी थी। महिला के विरोध करने पर मारपीट और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। आरोपी मौके से भाग गया था। इस मामले में पीड़िता की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश एससी एसटी शंकर राज की अदालत में चला। मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध करते हुए अ​भियुक्त दीवान सिंह को धारा 354, 452, धारा(3) ( 1) (डब्लू) (आई), धारा (3) (2) ( वीए) के तहत पांच-पांच वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर अ​भियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यदि दोषसिद्ध जुर्माने की धनरा​शि जमा करता है तो उस रा​शि में से 30 हजार रुपये की धनरा​शि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला शासकीय अ​धिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत ने की।