पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के बेरीनाग स्थित एक दुकान से करीब पांच साल पूर्व पतंजलि नवरत्न इलाइची सोन पापड़ी के सैंपल फेल होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने शनिवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर, कान्हाजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर और दुकानदार को 6 माह के कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
17 सितंबर 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेरीनाग स्थित एक दुकान से पतंजलि नवरत्न इलाइची सोन पापड़ी के सैंपल लिये थे। जिसे जांच के लिए रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला को भेजा गया था। इसमें सोन पापड़ी के सैंपल अधोमानक पाए गए। 8 दिसंबर को 2020 को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रतिनिधि ने अपील कर राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला में जांच करने की बात कही। गाजियाबाद स्थित लैब में भी सोन पापड़ी के सैंपल अधोमानक पाए गए। मामले में यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किया। उन्होंने दुकानदार को 6 माह के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। कान्हाजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर को 6 माह के कैद सुनाई है। उन्हें 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड यूनिट तृतीय पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, लक्सर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर को 6 माह के कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड देना होगा। पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की।