पिथौरागढ़। जनपद पिथौरागढ़ में नए कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी के साथ गाली- गलौच / मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने तथा वर्दी फाड़ने वाले आरोपी के विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में BNS की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
01 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में तीन नये आपराधिक कानूनों, क्रमश: भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम- 2023 (BSA), को लागू कर दिया गया है। पिथौरागढ़ पुलिस ने नए कानून के तहत जिले में पहला मुकदमा दर्ज किया है।
मिली जानकारी के अनुसार पहली जुलाई को टी0पी0 हरीश लटवाल द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई कि वह शाम के समय नगरपालिका तिराहे के पास यातायात व्यवस्था ड्यूटी में नियुक्त थे, जिस दौरान सिमलगैर बाजार में लोकेश जोशी द्वारा हल्ला-गुल्ला किया जा रहा था, जिसे समझाने का प्रयास करने पर उसके द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच की गई तथा मारपीट पर उतारू होकर वादी की वर्दी फाड़ दी गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा- 121/132/221/351(3)/352 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।