पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ पुलिस ने एसपी रेखा यादव के कुशल मार्गदर्शन में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अभियुक्त सोनू भट्ट पुत्र देवी दत्त भट्ट, निवासी मरसोली, आठगांव शिलिंग, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़, को चरस तस्करी के मामले में धारा 8/20 b ii(b) में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने आज 7 वर्ष की कठोर कारावास और 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा । दिनांक 24 सितम्बर 2017 को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने गुरना के पास अभियुक्त सोनू भट्ट से 500 ग्राम चरस बरामद की थी। इस घटना के संबंध में कोतवाली पिथौरागढ़ में अभियुक्त के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान *जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज* ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।इस महत्वपूर्ण मामले की सफल पैरवी *ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चन्द* द्वारा की गई, जिनकी कुशल पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को यह सख्त सजा दिलाई जा सकी। पिथौरागढ़ पुलिस की यह कार्रवाई नशे के विरुद्ध चल रही लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण कदम है।