पिथौरागढ़। पुलिस ने एसपी रेखा यादव के कुशल मार्गदर्शन में सीओ परवेज अली के पर्यवेक्षण में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अभियुक्ता अनुष्का बुड़ाथोकी निवासी दुमलिंग वार्ड 2, दार्चुला नेपाल, व रवि भट्ट उर्फ रविन्द्र भट्ट निवासी चलियागांव पोस्ट तड़ीगांव थाना थल पिथौरागढ़ को लॉकअप पिथौरागढ़ से भागने के जुर्म में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने आज 2-2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है ।मामले के अनुसार अभियुक्ता अनुष्का बुड़ाथोकी वर्ष 2021 में चरस के मामले में न्यायिक बन्दी गृह पिथौरागढ़ में बंद थी। इस मामले में अभियुक्ता को दोषी पाये जाने पर कोर्ट ने 20 साल की सजा व 1 लाख जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अभियुक्ता दिनांक 06 अगस्त 2023 को बन्दी गृह पिथौरागढ़ से भाग गई थी, जिसके खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 216/224/225 भादवि के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के दौरान पता चला कि रविन्द्र भट्ट ने उसे भागने में मदद की थी । एसआई बबीता टम्टा द्वारा उक्त मामले में उत्कृष्ट विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा की गई। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह ने अभियुक्ता अनुष्का बुड़ाथोकी और रविन्द्र भट्ट को दोषी ठहराते हुए 2-2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अनुष्का पर दो हजार जबकि रविंद्र पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।