सशक्त विवेचना एवं प्रभावी पैरवी फलस्वरूप न्याय सुनिश्चित
पिथौरागढ़ पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दिनांक 05 फरवरी 2018 को थाना थल क्षेत्रान्तर्गत शिकायतकर्ता की तहरीर पर उसकी पुत्री की हरीश रावत (मृतका का पति) द्वारा प्रताड़ित कर हत्या करने के मामले में थाना थल में धारा 304बी, 498ए भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था ।
विवेचक तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्री शेखर चन्द्र सुयाल द्वारा साक्ष्यों का गहन संकलन कर दिनांक 30 मार्च 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
मामले में पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन श्री राकेश चन्द के पर्यवेक्षण में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री महेन्द्र आर्या द्वारा की गई। सुनवाई उपरांत न्यायालय सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ श्री धनंजय चतुर्वेदी द्वारा अभियुक्त हरीश सिंह रावत निवासी लोहाकोट, देवलथल को 7 वर्ष कठोर कारावास तथा 10 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया । जुर्माना अदा न करने पर 4 माह अतिरिक्त कारावास भोगने पड़ेगा ।