हल्द्वानी/देहरादून। देहरादून के बाद अब नैनीताल जिले में भी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने कड़ा फैसला लिया है। जिला अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों अथवा घर के बाहर मास्क पहनना अनिवार्य है, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है । इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर कोविड-19 के द्वितीय संशोधन नियमवाली के उल्लंघन करने पर 500 से 1000 रु तक जुर्माना वसूला जाएगा और इस आदेश को तत्काल प्रभाव से कड़ाई से लागू किया जाएगा।

इससे पूर्व देहरादून जिला प्रशासन द्वारा भी बिना मास्क लगाए घर से निकलने वाले व्यक्तियों से 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूलने की चेतावनी जारी की जा चुकी है। जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क, गमछा, स्कार्फ या दुपट्टे का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। ऐसा न करने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपये से 1000 रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी जारी कर दी है।। जुर्माने की राशि की सीमा संबंधित अधिकारी तय करेंगे।