पिथौरागढ़। धोखाधड़ी के आरोपी को न्यायालय पिथौरागढ़ ने 05 साल के सश्रम कारावास की सजा तथा 5 लाख 10 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 03 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।ललित पुनेठा निवासी ग्राम सिलपाटा, थाना व जिला पिथौरागढ़ के विरूद्ध स्वयं को रॉयल पैंन्थर कम्पनी का मालिक बताकर लोगों से धनराशि निवेश करने पर अधिक लाभांश देने का लालच देकर, लाखों रूपयों की धोखाधड़ी करने के आरोप में धारा 420/506/120B IPC के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली के पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में विवेचक बसन्त पन्त द्वारा दिनांक- 10.03.2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। विवेचक द्वारा कड़ी मेहनत और लगन के साथ उक्त अभियोग की विवेचना करते हुए, साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा सफल पैरवी की गई । पुलिस व अभियोजन के सफल प्रयास से आज दिनांक- 23.02.2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ संजय सिंह द्वारा अभियुक्त ललित पुनेठा को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,10,000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।