पिथौरागढ़ टुडे, 24 सितंबर 2021

पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने 5 साल की मासूम बच्ची का शारीरिक शोषण करने के आरोपी सौतेले भाई को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों नेपाली मूल के हैं।
मामले के अनुसार अप्रैल 2021 में जाजरदेवल थाना क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके सौतेले भाई द्वारा शारीरिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया था। पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी कई माह से मासूम का शोषण रहा था। आरोपी मासूम बच्ची के साथ मारपीट भी करता था और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। बच्ची की मेडिकल जांच में उसके शरीर के बाहरी और अंदरूनी हिस्सों में चोट पाई गई।
 इस मामले में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला जिला सत्र न्यायालय में चला। इस मामले में कई गवाह परीक्षित कराए गए।
इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश डॉ ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई है। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत ने की। पोक्सो के मामले में अभियुक्त को फांसी की सजा दिए जाने का यह पहला ऐतिहासिक फैसला है। 

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