पिथौरागढ़। स्मैक तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज ने दोषी को 6 साल के कारावास और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दो साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
वर्ष 2018 में कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने अभियुक्त निरंकुश कुमार निवासी टिमटा गंगोलीहाट को 7.6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था । कोतवाली पिथौरागढ़ में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/21 बी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया । एसआई दिनेश चंद्र सिंह द्वारा उत्कृष्ट विवेचना के उपरान्त मामले की चार्जसीट कोर्ट में दाखिल की । ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र द्वारा मामले की पैरवी की गयी।