पिथौरागढ़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मूनाकोट विकासखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पीसीपीएनडीटी एक्ट (गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान अधिनियम (लिंग चयन प्रतिषेध ) 1994 की जानकारी दी गई।कार्यशाला में विकासखंड की कम बालिका लिंगानुपात वाले ग्रामों में कम हो रहे बालिका लिंगानुपात के कारणों की समीक्षा की गई। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं के मध्य समंवय स्थापित करते हुए कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए रणनीति बनायी गई। कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या में शामिल पाया जाता है तो तीन से पांच वर्ष तक की सजा और 10 से 50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। बताया गया कि ऐसे व्यक्तियों की जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाता है। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. निर्मल सिंह बसेड़ा, आशा रावत, सोहन लाल, जिला समंवयक साेमेंद्र उपाध्याय उपस्थित थे।