पिथौरागढ़
न्यायालय द्वारा एक व्यक्ति से पैसे लूटने के मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
मामले का विवरण – 10 अक्टूबर 2025 को तिलढुंगरी क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति से दुकान से घर जाते समय एक युवक उनके 24 हजार रूपये छीनकर, धक्का देकर भाग गया जिससे उक्त बुजुर्ग व्यक्ति को चोटें भी आयी । पीड़ित के पोते मो0 शाहनवाज की तहरीर पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 309 (6) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था । पुलिस ने अभियुक्त सागर सोराड़ी निवासी रई पिथौरागढ़ को गिरफ्तार किया गया था साथ ही मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी थी । उ0नि0 हीरा सिंह डांगी द्वारा मामले की उत्कृष्ट विवेचना करने के उपरांत माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की प्रभावी एवं सशक्त पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी श्री रितेश वर्मा द्वारा की गई।
न्यायालय का निर्णय – सुनवाई उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ श्रीमती सुमन द्वारा अभियुक्त सागर सोराड़ी उपरोक्त को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 309(6) बीएनएस के तहत 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2000 का अर्थदण्ड तथा धारा 317(2) बीएनएस के तहत 6 माह का कठोर कारावास व 1000 रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
