नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना मामले में सोमवार को चार महीने जेल की सजा सुनाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, न ही उसने कभी माफी मांगी। इसलिए हम 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाते हैं। यह राशि न जमा करने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट व जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने माल्या को चार हफ्ते के अंदर आठ फीसदी ब्याज के साथ 317.86 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। ऐसा नहीं करने पर कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में माल्या की मई 2017 के आदेश की समीक्षा संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था।