पिथौरागढ़। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जनपद में संवेदनशील घोषित भवनों के विस्थापन / पुनर्वास को लेकर जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि धारचूला, मुनस्यारी, बंगापानी क्षेत्र के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के तहत विस्थापन हेतु धनराशि निर्गत किए जाने के उपरांत भी जिन लोगों द्वारा विस्थापन स्थलों पर भवन का निर्माण नहीं किया जा रहा है उन लोगों को नोटिस जारी किये जाएं तथा नियमानुसार वसूली की जाए। चूंकि धनराशि प्राप्त होने के उपरांत विस्थापितों द्वारा नियमानुसार भवन निर्माण कार्य को 12 माह में पूर्ण किया जाना है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन परिवारों द्वारा विस्थापित स्थानों पर भवन निर्माण कार्य पचास प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है उन्हें भवन निर्माण हेतु दूसरी किस्त जारी कर दी जाए। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए थे यदि विस्थापित व्यक्ति प्रशासन द्वारा चिन्हित विस्थापित स्थल पर अपने भवन का निर्माण नहीं करना चाहता है तथा किसी अन्य स्थान पर भवन निर्माण करना चाहता है तो उस स्थान का भू-गर्भीय सर्वेक्षण अवश्य करवाया जाए! बैठक में अपर जिलाधिकारी एफआर चौहान, उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र महर आदि उपस्थित थे।