पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नगर के टकाना में सड़क दुर्घटना में हुई एक व्यक्ति की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने दोषी वाहन चालक को दो साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई है।मामले के अनुसार नवंबर 2019 को योगिता जोशी अपने पिता राज किशोर जोशी के साथ टकाना उद्यान कार्यालय की ओर जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कैंटर वाहन ने उनके पिता को टक्टर मारी दी। जिसमें वह गंभीर घायल हो गए। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया था। 24 नवंबर को एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। योगिता जोशी ने पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने वाहन चालक महेश कांडपाल निवासी खटीमा ऊधमसिंह नगर के खिलाफ धारा-279, 304ए, 337,338 में मुकदमा दर्ज किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए वाहन चालक को धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया। धारा-279 में छह माह के कठोर कारावास, धारा 338 में एक साल के कठोर कारावास और धारा 304 ए में दो साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड देने ही सजा सुनाई। अर्थदंड से 50 हजार रुपये मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की।