पिथौरागढ़। डीडीहाट की न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडीहाट अवंतिका सिंह चौधरी ने धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 1500-1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 16 अक्तूबर 2021 को भूपेंद्र सिंह ने थल थाने में तहरीर दी थी कि कपिल धामा निवासी ग्राम गिरधरपुर निकट पांडव पुलिया खेकड़ा जिला बागपत हाल निवासी एफ-1204 सुपरटेक ग्रीन विलेज मेरठ उत्तर प्रदेश और सुधीर मलिक निवासी खेड़ी पट्टी पोस्ट भाज्जू थाना बाबरी, जिला शामली ने सेना में भर्ती करने के नाम पर उनसे 16 लाख 30 हजार की ठगी की है। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 420/467/468 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला डीडीहाट न्यायालय में चला। शासकीय अधिवक्ता शांति प्रसाद शर्मा ने न्यायालय में मजबूत पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडीहाट अवंतिका सिंह चौधरी ने आरोपी कपिल धामा और सुधीर मलिक को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 1500-1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को तीन-तीन दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।