पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नगर से सटे गांवों में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास करना जरूरी होगा। बिना भवन प्लान बनाए ही निर्माण कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पिथौरागढ़ डॉ शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण पिथौरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ की सीमा अंतर्गत आने वाला क्षेत्र और तहसील पिथौरागढ़ के राजस्व ग्रामों की सीमा के अंतर्गत पपदेव, बजेटी चंडाक,चंडाक मिशन, पुनेरी महर, सिलपाटा, धनौडा,नेडा,बस्ते,पंडा, सुजई, ओडमाथा, नैनी सैनी, मौखोलिया गांव, देवलाल गांव, ढोला, चैसर, मैंथाना, किरीगांव,ऐंचोली, दाडीमखोला, टकाडी, हुडेती,पौंड और कासनी क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए भवन मानचित्र स्वीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। बिना नक्शा पास कराए ही भवन निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की जाएगी।