नैनीताल। हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।
कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीन अपराध है। कोर्ट में दलील दी गई कि अब तक निचली अदालत में हुई गवाहियों और उनके बयानों में इसकी पुष्टि हुई है कि अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। आरोपियों ने जबरदस्ती वीआईपी सेवा देने के लिए युवती पर बार-बार दवाब डाला। फॉरेंसिक जांच में भी आरोपियों की लोकेशन घटनास्थल पर मिली। युवती ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। परिवार ने बताया कि सबूत छिपाने के लिए रिजॉर्ट में तोड़फोड़ कर सीसीटीवी के डीवीआर से छेड़छाड़ की गई।
बता दें पौड़ी के डोभ श्रीकोट निवासी अंकिता ऋषिकेश के वनंत्रा रिजॉर्ट में नौकरी करती थी। आरोप है कि उसकी हत्या रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित ने बैराज में धक्का देकर की थी।