पिथौरागढ़। दुकान में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को न्यायालय ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वर्ष 2019 में महेश परियार ने धारचूला में एक दुकान में घुसकर 14 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ की थी। विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो शंकर राज ने दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 506 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए अर्थ दंड, पोस्को अधिनियम के तहत 5 वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। यदि अभियुक्त अर्थदंड की धनराशि जमा करता है तो उसमें से 40 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाएंगे। मामले की पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम सिंह ने की।