पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो शंकर राज ने नाबालिग का शारीरिक शोषण करने के आरोपी को 15 वर्ष का कठोर कारावास और 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार थाना झूलाघाट में पीड़िता के पिता की शिकायत पर अभियुक्त राजेन्द्र कुमार उर्फ राज अरोड़ा, निवासी ग्राम जरमानी सिरकुच थाना झूलाघाट पिथौरागढ़ के खिलाफ एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में धारा 376/504/506 भादवि और 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मामले में एसआई आरती द्वारा विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रेम भण्डारी द्वारा की गई। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अभियुक्त राजेन्द्र कुमार उपरोक्त को धारा 376/504/506 भादवि में दोषी मानते हुए 15 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।