पिथौरागढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने सरकारी संपत्ति की चोरी करने के मामले में दोष सिद्ध करते हुए दो अभियुक्तों को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।मामले के अनुसार अक्तूबर 2024 में कमल कुमार निवासी बिण, पिथौरागढ़ और राकेश कुमार निवासी गौगरी जिला बेतड़ी नेपाल को उत्तराखंड जल निगम पिथौरागढ़ के स्टोर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सरकारी संपत्ति चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पिथौरागढ़ कोतवाली पुलिस की ओर से विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने अभियुक्त कमल कुमार और राकेश कुमार को 331(3)/305(ई) बीएनएस में दोषी मानते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास और 05 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।