
अभियुक्तों को 03-03 वर्ष सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा

पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ श्रीमती रेखा यादव के मार्गदर्शन में पिथौरागढ़ पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
दिनांक 03.08.2022 को उ0नि0 हरीश सिंह मय टीम द्वारा चौकी घाट पर चैकिंग के दौरान एक स्कूटी में सवार दो लोगों क्रमशः आशीष सिंह पुत्र दान सिंह निवासी मिशन भाटकोट पिथौरागढ तथा गौतम सिंह पुत्र हरीश सिंह निवासी भाटकोट पिथौरागढ को चरस के साथ गिरफ्तार कर उक्त दोनों के विरूद्द कोवताली पिथौरागढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था । मामले की उत्कृष्ट विवेचना उ0नि0 बसन्त पन्त द्वारा संपन्न की गई, जिसके उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मामले की प्रभावी शासकीय अधिवक्ता श्री प्रमोद पन्त द्वारा की गई। सुनवाई उपरांत आज दिनांक 02.12.2025 को न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ श्री शंकर राज द्वारा उक्त दोनों अभियुक्तो को दोषसिद्ध पाते हुए, 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तो को 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।*मीडिया सेल**पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पिथौरागढ़*

