नैनीताल। नैनीताल के पहाड़पानी इलाके में पूजा कार्यक्रम के दौरान खाने में मिर्च से बिगड़ा स्वाद विवाद की वजह बन गया। बहस के दौरान आवेश में आकर ललित ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। द्वितीय अपर जिला जज कुलदीप शर्मा की अदालत ने बुधवार को ललित मोहन चौसाली को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियुक्त पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह अर्थदंड मृतक अशोक मेलकानी के परिजनों को दिया जाएगा।7 सितंबर 2019 की रात पहाड़पानी क्षेत्र में पूजा कार्यक्रम के दौरान ललित मोहन चौसाली और अशोक मेलकानी के बीच भोजन में मिर्च अधिक होने पर बहस हो गई। बहस के बाद धक्का-मुक्की हुई जिसे वहां मौजूद लोगों ने शांत कराया। जब अशोक मेलकानी पूजा स्थल से कुछ दूर गए, तो ललित मोहन चौसाली ने उन्हें ललकारा और चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी।
इस मामले में ललित मोहन चौसाली के खिलाफ हत्या और चोट पहुंचाने के उद्देश्य से प्राथमिकी दर्ज दर्ज किया गया था।अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार करते हुए मामले में ट्रायल कराने का दावा किया था। मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि अभियुक्त और मृतक के बीच पूर्व में कोई शत्रुता नहीं थी। अदालत ने माना कि भोजन में मिर्च को लेकर हुआ विवाद हत्या का तात्कालिक कारण बना। अदालत ने ललित मोहन चौसाली को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट के आदेश पर पर पुलिस ने ललित को जिला कारागार नैनीताल भेज दिया है। अभियुक्त पर 50,000 रुपये का अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
