नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के मामले में आजीवन की सजा काट रहे मृतका के पति राजेश गुलाटी की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 45 दिन की जमानत मंजूर कर ली। प्रेम विवाह करने वाले राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव के 72 टुकड़े कर दिए थे।
हत्याभियुक्त राजेश गुलाटी ने जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उनकी सर्जरी भी होनी है। पत्र में यह भी गया है कि गुलाटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसे जेल से अच्छे आचरण का सर्टिफिकेट भी मिला है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में राजेश गुलाटी की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद उसे 45 दिन की जमानत दे दी गई।
राजेश गुलाटी ने 17 अक्टूबर 2010 को अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की निर्मम हत्या करने के साथ ही शव के 72 टुकड़े कर डीप फ्रिज में डाल दिए थे। 12 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई दिल्ली से देहरादून आया तो हत्या का खुलासा हुआ।
देहरादून कोर्ट ने इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी राजेश गुलाटी को सितंबर 2017 को आजीवन कारावास और 15 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई थी। पत्नी की हत्या करने वाले साफ्टवेयर इंजीनियर राजेश ने 1999 में अनुपमा के साथ प्रेम विवाह किया था।