पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो शंकर राज ने नाबालिग छात्रा की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के दोषी मोहम्मद अब्दुला को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को 4.65 लाख रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2022 में मोहम्मद अब्दुल्ला ने नाबालिग छात्रा के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दिए थे। इस मामले में पीड़िता के पिता की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने 24 फरवरी 2022 को आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला निवासी बाग अदरी, वार्ड नंबर 03, थाना कोपागंज, जिला मऊ उत्तर प्रदेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज के न्यायालय में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने मोहम्मद अब्दुल्ला को दोष सिद्ध करार देते हुए आईपीसी की धारा 13 सपठित धारा 14 (1) के तहत पांच साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 384 के अपराध के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषसिद्ध को छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 509 के अपराध के लिए तीन वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 क और 67 ख के अपराध के लिए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। न्यायालय ने कहा कि यदि दोषी जुर्माना भरता है तो उसमें से चार लाख रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने की।