पिथौरागढ़। सिर में बीयर की बोतल मारकर जानलेवा हमला करने के दो आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने दो- दो साल के सश्रम कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को 22 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामले के अनुसार एक जून 2020 को पिथौरागढ़ निवासी कोमल सिंह ने राजस्व पुलिस को तहरीर दी थी कि कंथ गांव लौटते समय गोगना मूलाकोट में जगत सिंह और भूपेंद्र सिंह ने उनके साथ मारपीट की और उनके सिर पर बीयर की बोतल मारकर गंभीर घायल कर दिया। राजस्व उप निरीक्षक कंथ गांव ने दोनों के खिलाफ धारा-323, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चला। न्यायालय ने जगत सिंह और भूपेंद्र सिंह को धारा-323 में दोष सिद्ध होने के बाद दो-दो साल के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने दोनों को धारा-504 में दोष सिद्ध होने के बाद एक-एक साल का सश्रम कारावास और 500-500 रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को सात-सात दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।