रुद्रपुर। रुद्रपुर के भाजपा नेता को करीब 11 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में जिला जज की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार वादी वीरेंद्र कुमार के भतीजे हिमांशु अरोरा व मयंक अरोरा, दोस्त अंकुर कुमार और चाचा संजय अरोरा के साथ घटना की रात अपने पड़ोसी अमित अनेजा की शादी में शामिल होने बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के बार्डर पर स्थित होटल आर्क आए थे। रात 11 बजे हिमांशु दोस्तों के साथ डीजे पर डांस कर रहा था। तभी डीजे पर पहले से डांस कर रहे रुद्रपुर की मलिक कालोनी निवासी भाजपा नेता उत्पल दीक्षित ने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर फायर किया। उसके रिवॉल्वर की गोली हिमांशु की कनपटी पर लगी थी। इससे उसकी मौत हो गई थी।
मामले में अभियोजन ने नौ गवाह व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। डीजीसी अमित सक्सेना के अनुसार गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने उत्पल दीक्षित को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।