पिथौरागढ़। नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो शंकर राज ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 75 हजार रूपये जुर्माने की सजा सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर भुगतना होगा 03 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
सौरभ पुरोहित पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम व पोस्ट मटई, पट्टी गंडासर, थाना व जिला चमोली के विरूद्ध, एक नाबालिग लड़की को भगाकर उससे शारीरिक शोषण करने के आरोप में थाना थल में धारा 363/366/376 IPC व 5(I)/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली के पर्यवेक्षण में उक्त अभियोग में विवेचक एसआई पूजा मेहरा द्वारा दिनांक- 27.01.2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। विवेचक द्वारा कड़ी मेहनत और लगन के साथ उक्त अभियोग की विवेचना करते हुए, साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) प्रेम सिंह भण्डारी द्वारा सफल पैरवी की गई । पुलिस व अभियोजन के सफल प्रयास से आज दिनांक- 06.03.2024 को न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो), पिथौरागढ़ द्वारा अभियुक्त सोरभ पुरोहित को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 75000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे 03 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।